आधार से पैन कार्ड कार्ड को करे लींक,नहीं तो लगेगा 10,000 रुपये जुर्माना

04 MAR 2020
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दिल्ली :-पिछले दो सालों से कयास लगाया जा  था कि पैन को आधार से लिन्क कराया जाये की नहीं लेकिन आयकर विभाग ने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया हैं.बता दे कि आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2020 तय की है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में।

किन परिस्थितियों में भी लगता है जुर्माना
बता दे की पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है इस संदर्भ में टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने पूरी जानकारी दी है । साथ ही ऐसे लेनदेन में, जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना अनिवार्य होता है, वहां पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर भी आपको जुर्माना लग सकता है। सभी पैन धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए। अगली स्लाइड में जानते हैं कि आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। 

 चेंक करें स्टेटस आयकर विभाग की वेबसाइट से

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी।
  • इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी।
  • इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।

एसएमएस के जरिए

  • अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
  • इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
  • इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

ऑनलाइन भी आसान

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। 
  • यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, 
  • जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा। 
  • ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

नहीं तो करदाताओं को हो सकती है दिक्कत
इससे पहले आयकर विभाग ने कहा था कि अगले साल से बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। साथ ही ऐसे करदाता आईटीआर भी दाखिल नहीं कर सकेंगे। आयकर कानून की धारा 139एए के तहत आईटीआर दाखिल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक कराना जरूरी है। अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो करदाताओं का टैक्स रिफंड भी फंस सकता है। साथ ही आयकर विभाग बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त भी कर सकता है।


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